CG Bulletin

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में धांधली का मामला

प्रिंस सिन्हा संपादक

Amanatullah Khan- India TV Hindi

Image Source : FILE PHOTO
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ED की ओर से बार-बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उनका ये रवैया जांच में बाधा डालने जैसा है। वह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां का हवाला देकर जांच में शामिल होने से नहीं बच सकते। कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई विधायक या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं है।

यह खबर अपडेट हो रही है…

Source link

Author:

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज

Read More: