दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ED की ओर से बार-बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उनका ये रवैया जांच में बाधा डालने जैसा है। वह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां का हवाला देकर जांच में शामिल होने से नहीं बच सकते। कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई विधायक या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं है।
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