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Income Tax: मार्च में इनकम टैक्स से जुड़ी ये डेडलाइन हो जाएंगी खत्म, नोट करें तारीख जल्द निपटाएं अधूरे काम

प्रिंस सिन्हा संपादक

एडवांस टैक्स की चौथी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख इसी महीने में खत्म हो रही है।- India TV Paisa

Photo:FILE एडवांस टैक्स की चौथी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख इसी महीने में खत्म हो रही है।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना चल रहा है। मार्च महीना टैक्स से जुड़े बकाए या भुगतान के लिहाज से बेहद अहम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं से लगातार अपील कर रहा है कि सभी तरह के बकाये का निपटान तय तारीख तक जरूर कर लें। अगर आप भी अभी तक ये जरूरी काम नहीं निपटा सके हैं तो जल्दी करें। अन्यथा आपको भारी पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो तय तारीख को लेकर पूरी लिस्ट जारी कर रखी है। इसमें तमाम तरह के टैक्स से जुड़े काम-काज की डेडलाइन है।

15 मार्च 2024

​आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख।

15 मार्च 2024

​इनकम टैक्स की धारा 44एडी/44एडीए की अनुमानित योजना के तहत कवर किए गए निर्धारिती के लिए मूल्यांकन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2024-25 के संबंध में एडवांस टैक्स की पूरी राशि के भुगतान की तय तारीख है।

​15 मार्च 2024

​सरकार के उस ऑफिस की तरफ से फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की तय तारीख जहां फरवरी, 2024 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान, चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।

16 मार्च 2024

​जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईए के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तय तारीख है।

​16 मार्च 2024

​जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईबी के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तय तारीख।

16 मार्च 2024

​जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194M के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तय तारीख है।​

16 मार्च 2024

​जनवरी, 2024 के महीने में धारा 194एस के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है।




30 मार्च 2024

​फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईए के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।

​30 मार्च 2024

फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194-आईबी के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख है।

30 मार्च 2024

​फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194M के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।

​30 मार्च 2024

​फरवरी, 2024 के महीने में धारा 194एस के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख है।

31 मार्च 2024

​पिछले वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म नंबर 3CEAD में देश-दर-देश रिपोर्ट, मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई, भारत में निवासी, उस अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में जिसमें यह ऐसे समूह का घटक है।

31 मार्च 2024

​भारत में निवासी एक घटक इकाई द्वारा, जिसके अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में, रिपोर्टिंग लेखांकन वर्ष (मान लिया गया है कि रिपोर्टिंग लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 है) के लिए फॉर्म संख्या 3CEAD में देश-दर-देश रिपोर्ट यह एक घटक है यदि मूल इकाई धारा 286(2) के तहत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है या मूल इकाई ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत का रिपोर्ट आदि के आदान-प्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है।

​31 मार्च 2024

​विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पिछले वर्ष 2022-23 में टैक्स के लिए प्रस्तावित विदेशी आय और ऐसी आय पर काटे गए या भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल [फॉर्म 67] अपलोड करना [यदि आय का रिटर्न धारा 139 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है (1) या धारा 139(4)

​31 मार्च 2024

​अगर आपने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च तक जरूर कर दें। इसके लिए यह आखिरी तारीख है।

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