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कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत, पिता ने मांगी 50 लाख की क्षतिपूर्ति, अब कोर्ट ने दिया ऐसा निर्देश

प्रिंस सिन्हा संपादक

प्रतीकात्मक फोटो - India TV Hindi

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प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को तुगलक लेन इलाके के धोबीघाट क्षेत्र में लोगों द्वारा रखे जा रहे पालतू जानवरों का ‘स्वभाव’ पता लगाने का निर्देश दिया। पिछले महीने धोबीघाट क्षेत्र में करीब डेढ़ साल की एक बच्ची को कुत्तों ने कथित रूप से मार डाला। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पुलिस को 19 मार्च तक स्थिति रिपोर्ट पेश कर पूरा ब्योरा देने को कहा है। 

पालतू जानवरों के लिए कोर्ट का निर्देश 

अदालत बच्ची के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसने अपनी बेटी की मौत के सिलसिले में 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है। अदालत ने कहा, “पुलिस को उस क्षेत्र में रखे जा रहे पालतू जानवरों का स्वभाव पता करने का आदेश दिया जाता है। यह भी कहा गया है कि वहां पिटबुल है। इसकी जांच कीजिए। मंगलवार तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कीजिए।’’ 

मकान में जंगली कुत्ते रखे जाने की आशंका 

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से यह भी पता लगाने को कहा कि जहां यह घटना घटी, क्या उसके आसपास के मकानों में कोई पालतू कुत्ता है। अदालत ने कहा कि वह आसपास के किसी मकान में जंगली कुत्ते रखे जाने की आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए यह जानकारी मांग रही है, जिसने संभवत: बच्ची पर हमला किया हो। एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के वकील ने दावा किया कि इस क्षेत्र में पिटबुल है। (इनपुट- भाषा)

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