प्रार्थी रामनाथ नाग निवासी काडरो पाकेरपारा ने दिनांक 05.07.2024 को थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बड़ी दीदी मृतिका उम्र 27 साल की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व रामकुमार नाग के साथ हुआ था। रामकुमार नाग आये दिन अपनी पत्नी से शराब पीकर विवाद, मारपीट एवं लड़ाई-झगड़ा करता था तथा घटना दिनांक 04.07.2024 को रामकुमार नाग हमेशा की तरह अपनी पत्नी से विवाद कर हाथ-मुक्का, डंडा इत्यादि से मारपीट कर हत्या कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बागबहार में उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान महिला संबंधी गंभीर अपराध घटित होने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा एसडीओपी पत्थलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं थाना प्रभारी बागबाहर को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर प्रकरण के संदेही रामकुमार नाग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जो अपने मेमोरंडम कथन में बताया कि यह दिनांक 04.07.2024 के दोपहर में करीब 01 बजे अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिये बोला तो उसकी पत्नी खाना बनाने से मना कर दी, तो यह आवेश में आकर अपनी पत्नी को हाथ-मुक्का व लकड़ी फारा से सिर, चेहरा, पीठ एवं कमर में कई बार वारकर चोंट पहुंचाकर हत्या कर दिया। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त लकड़ी फारा को जप्त किया गया है। अभियुक्त रामकुमार नाग उम्र 35 साल निवासी काडरो पाकेरपारा थाना बागबहार के विरूद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 05.07.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक सरोज टोप्पो, स.उ.नि. एन.पी.साहू, प्र.आर. 331 अरविन्द पैंकरा, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर. 611 योगेन्द्र पटेल, आर. 623 घनष्याम प्रजापति का महत्वपूर्ण योगदान रहा।