
धमतरी। केरेगांव हत्या कांड में न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी ने इस सनसनीखेज मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 29 मई 2024 की रात का है, जब आरोपियों ने शराब के नशे में एक पीकअप चालक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और समाज में ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कड़ी सजा आवश्यक है।
इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं क्षेत्र में न्यायपालिका के इस निर्णय को न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश है कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है।




