छत्तीसगढ़

CG: 5 दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानिए किन तारीखों को दुकानें रहेंगी बंद…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम रायपुर के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त, 2025) को मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), कृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त, 2025) को रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी दिनांक 16 अगस्त, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस दिनांक 19 अगस्त, श्रीगणेश चतुर्थी दिनांक 26 अगस्त, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस दिनांक 27 अगस्त 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे।

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने, होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।

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