रायगढ़, बालोद और महासमुंद में संशोधित गाइडलाइन दरें 20 फरवरी से लागू

रायपुर। प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के तहत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे।
इन निर्देशों के तहत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।बैठक के दौरान तीनों जिलों से भेजे गए प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और समग्र विचार-विमर्श किया गया। सभी पहलुओं पर चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित गाइडलाइन दर प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिकों, संपत्ति क्रेता-विक्रेताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें।
राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शेष जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और क्रमबद्ध रूप से नई गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी। यह पहल प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।



