छत्तीसगढ़

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: अब 200 यूनिट तक आधा बिल, 42 लाख परिवारों को फायदा, जाने कैबिनेट के अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आम जनता, उद्योग और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा निर्णय बिजली उपभोक्ताओं को बिल में रियायत देने से संबंधित रहा। फैसलों के तहत मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से लागू है। इसके तहत:पहले 100 यूनिट तक मिल रही छूट बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को 50% बिजली बिल की छूट मिलेगी। इस सुविधा से लगभग 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 200–400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष फायदा। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलती रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस दौरान उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल स्थापित कर सकें।

🔹3 क्रय नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन पर सहमति दी। इसके लाभ —स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावाजेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया की स्पष्टतापारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धिसमय और संसाधनों की बचत

🔹 निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।

🔹 दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधनकैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। संशोधन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बढ़ावा। अधिक रोजगार अवसरों को प्रोत्साहनव्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम प्रक्रिया सरल होगी।

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CG Bulletin Desk1

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