
बिलासपुर। चैतन्य बघेल से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ED की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल की ओर से ED की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर 24 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज करते हुए ED की कार्रवाई को सही ठहराया और गिरफ्तारी को वैधानिक माना है।




