छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक-2026 का प्रारंभिक प्रारूप जारी, 30 दिन में मांगे सुझाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक-2026 के प्रारंभिक प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया है। शासन ने प्रस्तावित विधेयक को लेकर आम जनता, विशेषज्ञों और सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
विधेयक का ड्राफ्ट पुलिस विभाग की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।
गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार किया प्रारूप
जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक-2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। सरकार का उद्देश्य विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले जनता और संबंधित पक्षों की राय लेना है।
यहां भेज सकेंगे सुझाव-आपत्तियां
प्रस्तावित विधेयक पर सुझाव और आपत्तियां प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के पते पर भेजी जा सकेंगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार के बाद विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है।




