Raipur News: उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला : सुयश हॉस्पिटल को 16 लाख मुआवजा चुकाने का आदेश

Raipur News छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने रायपुर के गुढ़ियारी रोड कोटा स्थित सुयश हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़िता हिना सोनी को 16 लाख रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला हिमांशु सोनी की मृत्यु से जुड़ा है, जिन्हें 2008 में हुए सड़क हादसे के बाद पेशाब नली की समस्या थी। 18 से 24 दिसंबर 2010 तक सुयश हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया। हालांकि, 26 दिसंबर को असहनीय दर्द के चलते दोबारा अस्पताल लाए जाने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई।
डॉक्टरों ने दिए विरोधाभासी बयान
पीड़िता हिना सोनी ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर में परिवाद दायर किया। सुनवाई में पाया गया कि अस्पताल के चिकित्सकों ने विरोधाभासी बयान दिए और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। यही नहीं, मरीज के परिजनों को चिकित्सकीय दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
अस्पताल की अपील खारिज
जिला उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल को दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अस्पताल ने राज्य आयोग में अपील की, जिसे अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने खारिज कर दिया। अब अस्पताल को पीड़िता को 16 लाख रुपये से अधिक की राशि ब्याज सहित चुकानी होगी।




