छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बड़ा बदलाव: राष्ट्रगान, राज्यगीत और संस्कृति आधारित गतिविधियां अनिवार्य, 16 जून से ऑनलाइन हाजिरी भी जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करते हुए नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति आधारित गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 16 जून 2026 से डिजिटल उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश प्रणाली का कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
स्कूलों में दिन में तीन बार होंगी निर्धारित गतिविधियांस्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों में प्रतिदिन तीन अलग-अलग सत्रों में निर्धारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
प्रातःकालीन सत्रस्कूल प्रारंभ होने पर प्रार्थना सभा में
क्रमशः:राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदनागुरु मंत्र
महापुरुषों की जीवनी का वाचन, मध्यान्ह सत्र – मध्यान्ह भोजन से पहले भोजन मंत्र का सामूहिक पाठ,
संध्या सत्र (छुट्टी के समय) राज्यगीत, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र का सामूहिक वाचन सभी स्कूलों में लागू होंगे
निर्देश मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी
आदेश के तहत प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को अपने-अपने जिलों में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग का मानना है कि इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा तथा उन्हें भारतीय परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
औचक निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश
शासन ने जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों का नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी विद्यालय में निर्धारित गतिविधियों का पालन नहीं पाया गया तो संबंधित प्रबंधन या प्राचार्य के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।16 जून से डिजिटल हाजिरी अनिवार्यलोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश व्यवस्था को भी अनिवार्य कर दिया है।
स्कूलों के लिए VSK एप्प
शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति VSK App (विद्या समीक्षा केंद्र) के माध्यम से दर्ज की जाएगी।कार्यालयों के लिए AEBASकार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को AEBAS (आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली) के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
“हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं”
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 2026 से यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति VSK App या बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज नहीं होती है तो उसकी उपस्थिति शून्य मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में जून माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इसकी जवाबदेही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) की होगी।
ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह बंद
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवकाश आवेदन और स्वीकृति के लिए केवल HRMIS पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। अब किसी भी प्रकार का ऑफलाइन (कागजी) अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार या स्वीकृत करता पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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