छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्ती की तैयारी, नए कानून का ड्राफ्ट तैयार, शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में धर्मांतरण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। धर्मांतरण पर रोक और नियंत्रण के लिए एक नया कानून (Anti-Conversion Law) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सरकार इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश करेगी। इस कानून के लागू होने के बाद बिना अनुमति धर्म परिवर्तन और जबरन धर्मांतरण करने वालों के लिए रास्ता आसान नहीं रहेगा।

जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट में कई कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पूर्व प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी अवैध मानी जाएगी। जबरन, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा।

गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान

धर्मांतरण के विषय में एक एक्ट आने वाला है। जो कानून बाकी राज्यों में लागू है, उससे छत्तीसगढ़ का कानून एक कदम आगे होगा। चंगाई सभा जैसी गतिविधियाँ समाज में भ्रम फैलाती हैं, इन्हें रोकना ज़रूरी है। राज्य की सामाजिक संरचना की रक्षा के लिए यह कानून आवश्यक है।

सरकार का कहना है कि नए कानून से धार्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और जबरन धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

विपक्ष का हमला — ‘राजनीतिक प्रोपेगेंडा’ बताया

कांग्रेस ने इस कदम को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहालगभग दो साल बीत गए इस सरकार को और अब जाकर धर्मांतरण कानून की बात की जा रही है। यह जनता को भ्रमित करने और अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश है। विपक्ष का कहना है कि सरकार धर्मांतरण के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार धर्मांतरण के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है।

धर्मांतरण और चंगाई सभा पर निगरानी होगी सख्त

राज्य में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण और चंगाई सभाओं को लेकर विवाद बढ़ा है। सरकार का कहना है कि कई जगह इन सभाओं के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया है।

अब निगाहें विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर हैं, जब यह बिल पेश किया जाएगा। देखना होगा कि क्या यह कानून धर्मांतरण पर प्रभावी लगाम लगाएगा या फिर राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा करेगा।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin Desk1

Show More

Related Articles

Back to top button