छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती: अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 400 से अधिक उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

राज्य सरकार की SLP खारिज, वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को 3 महीने के भीतर ज्वाइनिंग कराने का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य सरकार की SLP खारिज

कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में आए संबंधित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से दायर SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।SLP खारिज होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब संबंधित विभाग को अदालत के आदेश के मुताबिक आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

तीन महीने के भीतर करानी होगी ज्वाइनिंग

मामले में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभाग के सामने वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी करने की जिम्मेदारी होगी।

लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को राहत:कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग की उम्मीद बढ़ गई है।

फैसले की जानकारी सामने आने के बाद अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है। अब सभी की नजर संबंधित विभाग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने पर है।

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CG Bulletin Desk1

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