मंत्रालय में आज से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू, समय की पाबंदी और कार्यकुशलता बढ़ाने सरकार का बड़ा कदम

रायपुर। राज्य शासन ने प्रशासनिक कार्यकुशलता और समय की पाबंदी को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। आज से मंत्रालय सहित सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए सिस्टम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उपस्थिति दर्ज करने के लिए अब केवल बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट/फेस स्कैन ही मान्य होगा। कर्मचारियों को तय समय के भीतर कार्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करनी होगी और देरी की स्थिति में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।
उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीनों से मंत्रालय और विभागीय कार्यालयों में लेट आने और अनियमित उपस्थिति की शिकायतें बढ़ रही थीं, जिसके चलते शासन ने कार्यप्रणाली में सुधार के लिए यह व्यवस्था लागू की है। नई प्रणाली से न केवल समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी, बल्कि कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
अधिकारियों के अनुसार, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर की अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगेगी और अवकाश स्वीकृति तथा उपस्थिति डेटा सीधा डिजिटली रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा भविष्य में ऑनलाइन सर्विस बुक, वेतन और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा।
विभागों को नए सिस्टम के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी दी गई है और आईटी टीम निगरानी करेगी कि किसी भी कार्यालय में मशीन खराब होने की स्थिति न बने। शासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।




