छत्तीसगढ़

मस्तूरी रोड स्टंट मामला: हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति जब्त गाड़ियां रिलीज नहीं होंगी

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मस्तूरी रोड पर कार चालकों के खतरनाक स्टंट और रीलबाजी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस की मौजूदा कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि यह नाकाफी है। साथ ही आदेश दिया है कि जब तक कोर्ट से अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक जब्त गाड़ियों को रिलीज नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब भी तलब किया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है।

क्या था मामला

दरअसल, बिलासपुर के मस्तूरी रोड पर कुछ युवकों ने ट्रैफिक नियमों और हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 15 से 20 गाड़ियों में स्टंटबाजी की। कार चालकों ने सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगाई और चलती कार से बाहर निकलकर रील बनाने लगे। इस दौरान किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और रातों-रात कार्रवाई करते हुए 18 गाड़ियों को जब्त कर लिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे नाकाफी मानते हुए पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में सख्त रुख दिखाया है।

कोर्ट का स्पष्ट संदेश

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस तरह की घटनाएं सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। बिना कोर्ट की अनुमति गाड़ियों को रिलीज न करने का आदेश युवाओं के लिए भी कड़ा संदेश है कि लापरवाह स्टंटबाजी और कानून तोड़ने पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

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CG Bulletin Desk1

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