छत्तीसगढ़

चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत

रायपुर/बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में फंसे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर उच्च न्यायालय की जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी। यह जमानत ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामलों में दी गई है।

चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी के पहले से किए जा रहे दावे की पुष्टि करता है।

उन्होंने कहा,“बिलासपुर हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिलना बड़ी राहत है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।”कांग्रेस ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की जीत बताते हुए कहा कि यह निर्णय उन आरोपों की कमजोर बुनियाद को उजागर करता है, जिनके आधार पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई की गई।

फिलहाल मामले से जुड़ी विस्तृत कानूनी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आगे की सुनवाई में भी सच सामने आएगा और न्याय की यही दिशा बनी रहेगी।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin Desk1

Show More

Related Articles

Back to top button