छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा बिजली कंपनियों की याचिकाओं पर जन-सुनवाई

टैरिफ निर्धारण और ARR पर उपभोक्ताओं को मिलेगा अपनी बात रखने का अवसर
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। यह सुनवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण एवं पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर की जाएगी।
आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर यह जन-सुनवाई आयोजित की जा रही है। इन याचिकाओं का सारांश पूर्व में समाचार पत्रों एवं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी 2026 को।दुर्ग में प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक, बिलासपुर में दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक, राजनांदगांव में दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक जन-सुनवाई होगी।वहीं 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर में प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक, जगदलपुर में दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक, रायगढ़ में दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक उपभोक्ता, जन-प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित तिथियों पर सुनवाई में भाग लेकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां रख सकते हैं। आयोग ने सभी पक्षों से सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा है कि इससे टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।



