
रायपुर – भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। EOW के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर चौरसिया की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयले के हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली के मामले से जुड़ी है।
इसके पूर्व ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 अचल संपत्तियों को 39 करोड़ रुपये की कीमत से कुर्क किया था। कुल मिलाकर ED ने चौरसिया की 50 से अधिक संपत्तियां अटैच की हैं, जिनमें भिलाई का सूर्या अपार्टमेंट भी शामिल है।
यह मामला छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान की कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रह चुकी हैं और इस घोटाले में उनकी केंद्रीय भूमिका का आरोप है। EOW ने FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A, 12 और IPC की धारा 420, 120B, 384 का उल्लेख किया है। राज्य सरकार ने इस घोटाले की गहन जांच के लिए कई टीम गठित की हैं। भ्रष्टाचार के इन मामलों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।



