छत्तीसगढ़

दुर्ग लोकसभा चुनाव मामला: भूपेश बघेल की याचिका खारिज, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। अधिवक्ता सौरभ चौबे ने इसकी जानकारी दी है।

WhatsApp Image 2026 09 22 at 9.10.11 PM

यह मामला 2024 के दुर्ग लोकसभा चुनाव से संबंधित है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इस चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त करने के लिए भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था।

पहले भी उठाई गई थीं कानूनी आपत्तियां

मामले में भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को खारिज कराने के लिए पहले भी कानूनी आपत्तियां उठाई गई थीं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थीं, जिसके बाद मामले को 17 सितंबर को आदेश के लिए रखा गया था।इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले से जुड़ी भूपेश बघेल की एसएलपी खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की आगे की कार्यवाही और साक्ष्य दर्ज करने का रास्ता साफ हुआ था।

अब आगे बढ़ेगी चुनाव याचिका की कार्यवाही

हाईकोर्ट द्वारा भूपेश बघेल का आवेदन खारिज किए जाने के बाद विजय बघेल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खत्म करने की मांग स्वीकार नहीं हुई है। ऐसे में अब चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

मामले में साक्ष्य और अन्य कानूनी कार्यवाही के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और दोनों पक्षों की दलीलों पर अदालत क्या निष्कर्ष निकालती है।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin Desk1

Show More

Related Articles

Back to top button
Home
Chhattisgarh
Search