बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA का सख्त एक्शन, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग और बिना पंजीकरण रियल एस्टेट गतिविधियों पर लगाम कसते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने RERA पंजीकरण के बिना प्लॉट विक्रय, विज्ञापन और प्रचार करने के मामले में रायपुर के दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
बिना पंजीकरण चल रहा था प्लॉट प्रोजेक्ट
CGRERA के संज्ञान में यह मामला तब आया जब यह पाया गया कि दोनों भूमि स्वामी “ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन” के नाम से प्लॉट विकसित कर रहे थे और बिना वैध RERA पंजीकरण के उसका विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय किया जा रहा था। यह गतिविधि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
धारा 3 के तहत, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का RERA में पंजीकरण कराए बिना न तो उसका प्रचार किया जा सकता है और न ही बुकिंग या विक्रय का आमंत्रण दिया जा सकता है।जांच के बाद लगाया गया जुर्मानाप्राधिकरण द्वारा मामले की विस्तृत जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित भूमि स्वामियों ने कानून का उल्लंघन किया है। इसके बाद CGRERA ने दोनों पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
भविष्य के लिए सख्त चेतावनीCGRERA ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना RERA पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा। भविष्य में इस तरह के मामलों में और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।




