विवेचना के दौरान अवैध वसूली का आरोप, राखी थाने के SI महेश ओगरे निलंबित

रायपुर। राजधानी रायपुर से पुलिस विभाग में कार्रवाई की बड़ी खबर सामने आई है। राखी थाने में एक मामले की विवेचना के दौरान जबरन दबाव बनाकर कथित तौर पर अवैध वसूली और पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में पद के अनुचित इस्तेमाल और पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं करने की बात सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।
रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने 24 अगस्त 2026 को निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, परि. उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे थाना राखी में दर्ज अपराध क्रमांक 10/2026 की विवेचना कर रहे थे। इसी दौरान उनके खिलाफ विवेचना के नाम पर जबरन दबाव बनाने, अवैध वसूली करने और पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई।
विवेचना के नाम पर दबाव बनाने की शिकायत
शिकायत सामने आने के बाद पुलिस विभाग की ओर से मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि संबंधित पुलिसकर्मी ने अपने पद एवं अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल किया और पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं किया।प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर कदाचरण का परिचायक माना। इसके बाद विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

24 अगस्त की अपराह्न से निलंबन प्रभावी:जारी आदेश के मुताबिक प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को 24 अगस्त 2026 की अपराह्न से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से संबद्ध किया गया है। उनका मुख्यालय भी पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत की जाएगी।विभागीय जांच के बाद तय होगी अंतिम जिम्मेदारीपुलिस विभाग की ओर से की गई यह कार्रवाई फिलहाल शिकायत और प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। निलंबन आदेश में संबंधित पुलिसकर्मी के आचरण को प्रथम दृष्टया कदाचरण माना गया है। ऐसे में आरोपों की अंतिम पुष्टि और जिम्मेदारी का निर्धारण विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
पुलिस विभाग में विवेचना के दौरान पद और अधिकारों के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। इसी के तहत प्रारंभिक स्तर पर ही प्रोविजनल SI महेश कुमार ओगरे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।




