छत्तीसगढ़

BIG NEWS: रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू, राज्य सरकार ने जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन

रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस कमिश्नर प्रणाली (RDPCS) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस निर्णय को राजधानी के पुलिस प्रशासन में ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

नोटिफिकेशन के अनुसार रायपुर शहर के 21 थानों में अब Raipur District Police Commissionerate System लागू होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था अधिक सशक्त, त्वरित और जवाबदेह बनेगी। अब कई अहम प्रशासनिक और वैधानिक अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होंगे, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था से जुड़े फैसलों में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि रायपुर ग्रामीण के 12 थानों को भी इस नई व्यवस्था के दायरे में शामिल किया गया है। इससे शहरी और ग्रामीण पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और अपराधियों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करना आसान होगा। नई प्रणाली के लागू होने के बाद रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर नई पदस्थापना भी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक ढांचे को नई व्यवस्था के अनुरूप ढाला जा सके।

करीब 19 लाख की आबादी वाले रायपुर जिले के लिए यह निर्णय बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और अपराध की बदलती प्रकृति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली से तेज़ निर्णय, सख्त कार्रवाई और बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी। इससे आम नागरिकों को भी पुलिस से जुड़े मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार का मानना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से राजधानी में कानून-व्यवस्था अधिक मजबूत, पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। यह फैसला रायपुर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

21 शहरी थाने कमिश्नरेट में शामिल

अधिसूचना के अनुसार रायपुर नगर पुलिस जिले के तहत आने वाले 21 थाना क्षेत्रों को कमिश्नरेट सीमा में शामिल किया गया है।

इनमें प्रमुख रूप से—

1. सिविल लाइन

2. देवेंद्र नगर

3. तेलीबांधा

4. कोतवाली

5. गंज

6. मौदहा पारा थाना

7. गोल बाजार

8. पुरानी बस्ती

9. डी.डी. नगर

10. आमा नाका

11. आजाद चौक

12. सरस्वती नगर

13. कबीर नगर

14. राजेंद्र नगर

15. मुजगहन

16. टिकरापारा

17. उरला (नगर निगम क्षेत्र में आने वाला भाग)

18. खमतराई

19. गुढ़ियारी

20. पंडरी

21. खम्हारडीह

इन सभी थाना क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन होगी।

37 वरिष्ठ पद सृजित, नई प्रशासनिक संरचना

अधिसूचना में कमिश्नरेट के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पद भी निर्धारित किए गए हैं—

पुलिस आयुक्त – 1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त- 1

पुलिस उपायुक्त – 5

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त – 9

सहायक पुलिस आयुक्त – 21

इन अधिकारियों को अलग-अलग जोनों, अपराध शाखा, यातायात, मुख्यालय, साइबर सेल, इंटेलिजेंस, महिला अपराध, प्रोटोकॉल और कानून-व्यवस्था इकाइयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

मजिस्ट्रेटी अधिकार भी सौंपे गए

अधिसूचना के अनुसार पुलिस आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं—

• धारा 144 लागू करने का अधिकार

• जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध

• निषेधाज्ञा और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना

• आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेनापहले ये अधिकार जिला कलेक्टर और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास होते थे।

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CG Bulletin Desk1

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