अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 3 माह की अंतरिम जमानत मंजूर

महतारी प्रतिमा विवाद और 14 FIR मामले में अहम आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अमित बघेल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनसे जुड़े बहुचर्चित मामलों में 3 माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है।कोर्ट ने यह राहत महतारी प्रतिमा विवाद, विवादित बयान और अग्रवाल-सिंधी समाज पर टिप्पणी से जुड़े मामलों में दी है, जिनमें उनके खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में कुल 14 FIR दर्ज की गई थीं।
हाईकोर्ट ने लगाई शर्त
हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त भी लगाई है।अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत अवधि के दौरान अमित बघेल रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। यह शर्त कानून-व्यवस्था और संभावित तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाई गई मानी जा रही है।
पूरा मामला 26 अक्टूबर 2025 को हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, प्रदर्शन और सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।इसी घटनाक्रम के बाद अमित बघेल के खिलाफ प्रदेशभर में कई स्थानों पर शिकायतें और FIR दर्ज कराई गई थीं।
अग्रवाल-सिंधी समाज पर टिप्पणी बनी थी विवाद की वजह
अमित बघेल के एक कथित बयान को लेकर अग्रवाल और सिंधी समाज में नाराजगी देखी गई थी।इसी बयान के विरोध में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हुए और कई थानों में प्रकरण दर्ज किए गए।
राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज: हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।




