
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर अब सोमवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। शनिवार को भी अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। अब सोमवार को स्थिति स्पष्ट होगी कि चैतन्य बघेल को राहत मिलती है या जेल में ही रहना होगा।
चैतन्य बघेल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में कार्रवाई की थी। उन्हें कुछ समय पहले रायपुर से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक रिमांड पर बंद हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। इसी कड़ी में चैतन्य बघेल से भी पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तारी की गई।चैतन्य बघेल की ओर से उनके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि वह निर्दोष हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी ने बिना ठोस सबूतों के उन्हें घोटाले में फंसा दिया है। वहीं, ईडी ने अदालत से जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है और मामले की जांच अभी जारी है। यदि जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित हो सकती है।शनिवार को भी अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कोई निर्णय नहीं सुनाया और फैसला सोमवार तक सुरक्षित रखा। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब सभी की निगाहें सोमवार पर टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर हलचल तेज है, क्योंकि यह मामला राज्य की राजनीति से सीधे जुड़ा हुआ है।



