CHHATTISGARH: मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वालों को पीजी में 50% आरक्षण – हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) में मेरिट के आधार पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले को राज्य के मेडिकल छात्रों के भविष्य के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।
नियमों में तत्काल संशोधन के निर्देश
हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद अब राज्य सरकार पर जिम्मेदारी आ गई है कि वह छात्रहित में अपने नियमों में तुरंत आवश्यक सुधार करे, ताकि किसी भी प्रकार की असमंजस या भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस निर्णय से स्थानीय मेडिकल छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें पीजी प्रवेश में न्यायसंगत अवसर मिल सकेगा। लंबे समय से उठ रही आशंकाओं पर भी इस फैसले के बाद विराम लगेगा।
शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता की उम्मीद
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार समय रहते नियमों में संशोधन करती है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी और छात्रों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निष्कर्ष: हाईकोर्ट के इस स्पष्ट फैसले के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है। छात्रहित में त्वरित कार्रवाई ही इस निर्णय का सही सम्मान होगा।




