Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में 5 अंक दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। मानदेय में विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले को मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग के उस आदेश का अनुसमर्थन किया, जिसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर सिनेमाघरों को राज्य जीएसटी (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण
राज्य सरकार ने पहले ही पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा।इस आरक्षण को लागू करने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।




