छत्तीसगढ़

गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा

रायपुर। NDPS एक्ट के तहत रायपुर में तीन गांजा तस्करों को कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष NDPS न्यायालय के जज पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपी सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

16 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया गया फैसला

कोर्ट ने मामले में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सूर्यकांत नाग पहले भी नशा तस्करी में लिप्त रहा है। वर्ष 2020-21 में आमानाका थाना पुलिस ने उसे गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था।

NDPS कोर्ट का सख्त रुख: न्यायालय ने कहा कि नशा तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना जरूरी है।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin Desk1

Show More

Related Articles

Back to top button