छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: भूमि के डायवर्जन में मिली राहत, कई क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं होगी जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्जन) को लेकर बड़ा और अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। यह अधिसूचना 13 दिसंबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कई क्षेत्रों में भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
इन क्षेत्रों में नहीं लगेगी अनुमति की शर्तअधिसूचना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग परिवर्तन को सरल बनाया गया है—
1. नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्र
2. नगर निगम एवं नगरपालिका की बाह्य सीमाओं से 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र
3. नगर पंचायत क्षेत्र
4. नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र
5. ग्रामीण क्षेत्र
सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त भूमि का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, लेकिन पूर्व अनुमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
आम जनता और निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहतइस निर्णय से आम नागरिकों, किसानों, भू-स्वामियों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भूमि से जुड़े कार्यों में अब अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी कम होगी, जिससे आवास, व्यापार और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
जानकारी के अनुसार यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरीकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से, संयुक्त सचिव अरविंद कुमार एक्का द्वारा जारी किया गया है।




