छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने 14वें मंत्री की नियुक्ति पर को-वारंटो याचिका सुनने से किया इंकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की को-वारंटो याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।

WhatsApp Image 2026 09 22 at 9.10.11 PM

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी. डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में पहले से ही एक पीआईएल लंबित है, इसलिए को-वारंटो याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि वह इस मुद्दे पर हस्तक्षेप चाहते हैं, तो उन्हें एक जनहित याचिका (PIL) के रूप में आवेदन दायर करना होगा।

दरअसल, रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने पहले ही हाईकोर्ट में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पीआईएल दायर कर रखी है, जिस पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin Desk1

Show More

Related Articles

Back to top button
Home
Chhattisgarh
Search