भूपेश बघेल को मिला संपत्ति कर पटाने का नोटिस,मेयर बोली- नोटिस नहीं ऑनलाइन जनरेटेड डिमांड बिल है

रायपुर – पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर नगर निगम ने ₹7,258 संपत्ति कर अदा करने का नोटिस भेजा है। नोटिस पाटन सदन को लेकर जारी हुआ है। नोटिस मिलने के बाद भूपेश बघेल ने उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार पर तंज कसा है।
जाने क्या लिखा भूपेश बघेल ने
“वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है. मुझे बताया गया है कि मुझे 7258/- रुपए का भुगतान करना है.भले ही यह नोटिस अवैध हो लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूँगा.अच्छा है कि वे भी तैयार रहें क्योंकि उनकी सरकार ‘कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी“
ऑनलाइन जनरेटेड डिमांड बिल है- मेयर मिनल चौबे
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के वक्तव्य के संदर्भ में रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि पाटन विधायक भूपेश बघेल को किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मेयर ने कहा – शासकीय बंगलों पर संपत्ति कर नहीं लगता है, लेकिन यूज़र चार्ज, जल कर और समेकित कर वसूला जाता है। पाटन सदन के लिए 2019 से 2024 तक का भुगतान उसी भवन के उपभोक्ता को करना है। जिसे नोटिस कहा जा रहा है, दरअसल वह ऑनलाइन जनरेटेड डिमांड बिल है।



