
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है। ACB की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य बघेल ने यह याचिका इस आधार पर दायर की थी कि मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत दी जाए। हालांकि अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद बघेल की बेल याचिका नामंजूर कर दी।
इसके साथ ही अदालत ने कोयला घोटाला मामले में आरोपी जयचंद कोसले की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि दोनों मामलों में जांच अभी जारी है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अब चैतन्य बघेल और जयचंद कोसले को जेल में ही रहना होगा। इस फैसले के बाद दोनों हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिक गई हैं।



