छत्तीसगढ़

देर रात तक क्लब बार और पब खोलने पर बड़ा एक्शन,7 संस्थानों के लाइसेंस निलंबित

रायपुर – राजधानी रायपुर में संचालित सात बार, क्लब और पब पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह आदेश 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

निलंबन आदेश के तहत जिन सात बार/क्लब/पब के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें

  • एफएल-2(ए) रेस्टोरेट बार हाईपर क्लब सिमंस बार
  • एफएल-4(ए) व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका)
  • एफएल-3(ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब)
  • एफएल-3 होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब)
  • होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर)
  • होटल बार सेमरॉक ग्लोबल, सेरीखेड़ी

क्यों हुई कार्रवाईवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि ये सभी बार-क्लब निर्धारित समय रात 12 बजे के बाद भी खुले पाए गए। यह होटल बार अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है। न केवल लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन हुआ, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ा।

प्रशासन ने संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित बार और क्लबों के लाइसेंस पूर्ण रूप से निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। निलंबन अवधि का पूरा राजस्व लायसेंसी को देना होगा और इस दौरान किसी प्रकार का प्रतिकर या फीस वापसी का दावा नहीं किया जा सकेगा।

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि राजधानी में नियम तोड़ने वाले किसी भी बार या क्लब को बख्शा नहीं जाएगा। देर रात तक शराब परोसने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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CG Bulletin Desk1

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