दुर्ग नगर निगम का बड़ा आदेश: अब हर नागरिक को देना होगा अचल संपत्ति का पूरा विवरण, गलत जानकारी पर लगेगी 5 गुना पेनाल्टी

दुर्ग। नगर निगम ने शहर के नागरिकों के लिए एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, नगर निगम सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों को अब अपनी अचल संपत्तियों का पूर्ण विवरण निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें घर, भूखंड, दुकान, व्यवसायिक परिसर सहित सभी प्रकार की संपत्ति की जानकारी शामिल होगी।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण जमा करने में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, छुपाने या अघोषित निर्माण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर वर्तमान कर का 5 गुना तक पेनाल्टी लगाया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि जुर्माना माफ करने का अधिकार किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के पास नहीं होगा।
निगम का यह फैसला शहरी संपत्ति कर आधार मजबूत करने, अनियमितताओं पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाग का मानना है कि शहर में लगातार हो रहे निर्माण और संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन में अंतर के चलते सही कर संग्रह संभव नहीं हो पा रहा था।
नागरिकों के लिए मुख्य निर्देश
हर नागरिक को अपनी संपत्ति की जानकारी निर्धारित फॉर्म में भरकर निगम में जमा करना होगा
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे
समय सीमा के भीतर विवरण नहीं देने पर भी कार्रवाई हो सकती है
गलत जानकारी छुपाना या संपत्ति नहीं दिखाना सीधी दंडनीय श्रेणी में रखा गया है
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि बिना किसी हिचक अपनी सम्पूर्ण संपत्ति जानकारी ईमानदारी से प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में दंड और कानूनी समस्या से बचा जा सके। आने वाले सप्ताह में इसके लिए वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी है।




