छत्तीसगढ़

Solid Waste Management 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन सख्त, कलेक्टरों को दिए निरीक्षण और ऑडिट के निर्देश

रायपुर। राज्य शासन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत जिलेवार निगरानी और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने कहा है।

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शासन ने सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का स्थल निरीक्षण और ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), कंपोस्टिंग यूनिट, अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं रीसाइक्लिंग इकाइयों, ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैंडफिल और लिगेसी वेस्ट डम्प-साइट्स की तकनीकी व पर्यावरणीय स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।कलेक्टरों को नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों की बैठक लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मौजूदा स्थिति का सूक्ष्म आकलन करने कहा गया है। साथ ही स्वीकृत परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स के माध्यम से प्रगति समीक्षा और बाधाओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभाग ने निकायों में कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की अद्यतन स्थिति की नियमित समीक्षा के साथ दर्शनीय स्वच्छता, जलाशयों की सफाई, बैकलेन और नालियों की सफाई तथा निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष निगरानी रखने कहा है।सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के स्वच्छतम पोर्टल पर दर्ज प्रगति और स्वच्छता गतिविधियों की भी जिला स्तर पर सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

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CG Bulletin Desk1

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