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Breaking News: रायपुर में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं! 70 वार्डों में लगेंगे 160 CCTV कैमरे, ₹50 से ₹50 हजार तक जुर्माना

रायपुर। राजधानी में सड़क, नाली, खाली जगह या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नगर निगम ने शहर में खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 70 वार्डों में करीब 160 CCTV कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैमरों के जरिए ऐसे स्थानों की निगरानी की जाएगी, जहां लोग अक्सर खुले में कचरा फेंकते हैं।

एक करोड़ का ठेका, तीन साल तक होगा संचालन

नगर निगम के उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा के मुताबिक CCTV कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में करीब 160 कैमरे लगाए जाएंगे। जरूरत और डिमांड के आधार पर भविष्य में कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

इसके लिए करीब एक करोड़ रुपये के तीन साल के ठेके की प्रक्रिया जारी है। ठेके में सिर्फ कैमरे लगाना ही नहीं, बल्कि उनका ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंट्रोल रूम का संचालन भी शामिल रहेगा।कैमरे पकड़ेंगे खुले में कचरा फेंकने वालों कोनगर निगम ने शहर में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है, जहां आए दिन खुले में कचरा फेंका जाता है। इन्हीं स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

कैमरों की निगरानी के जरिए सड़क, खाली प्लॉट, नाली और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के नियमों के तहत अलग-अलग तरह के कचरा उल्लंघन पर 50 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

जानिए किस गलती पर कितना जुर्माना

  • डायपर, सैनिटरी पैड और विशेष देखभाल वाले कचरे को गलत तरीके से फेंकने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 200 रुपये।
  • बगीचे के पत्ते, घास आदि कचरे का निगम के निर्देश के अनुसार निपटान नहीं करने पर पहली बार 500 और दूसरी बार 750 रुपये।
  • गली, खुले स्थान, घर के बाहर, नाली, तालाब या नदी में कचरा फेंकने, जलाने या जमीन में गाड़ने पर पहली बार 500 और दूसरी बार 750 रुपये।
  • कचरा संग्रहण एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कचरा जलाने पर पहली बार 25 हजार और दूसरी बार 50 हजार रुपये।
  • 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रम या समारोह की कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को सूचना नहीं देने पर पहली बार 2 हजार और दूसरी बार 3 हजार रुपये।
  • रेहड़ी-ठेला संचालकों द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने या खुले में फेंकने पर पहली बार 200 और दूसरी बार 400 रुपये।
  • 5,000 वर्गमीटर से बड़े गेटेड सोसायटी, संस्थान या BWG द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पहली बार 20 हजार और दूसरी बार 30 हजार रुपये।
  • होटल और रेस्टोरेंट द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पहली बार 2 हजार और दूसरी बार 3 हजार रुपये।
  • अन्य खुले स्थानों पर निर्धारित मात्रा से अधिक कचरा फेंकने पर पहली बार 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना।

अब कैमरे की नजर से नहीं बच पाएंगे कचरा फेंकने वाले

नगर निगम की यह व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के चिन्हित कचरा हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ेगी। CCTV के जरिए कचरा फेंकने वालों की पहचान होने पर उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकेगा। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से कचरा फेंकने वालों के लिए अब नियमों की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है।

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CG Bulletin Desk1

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