कोयला घोटाला मामला: सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से रेग्युलर जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी सहित सभी आरोपियों को रेग्युलर जमानत दे दी है।
जानकारी के अनुसार, इससे पहले सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी अंतरिम जमानत पर बाहर थे। अब शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान करते हुए राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी जारी किए हैं।
किस बेंच से मिली जमानत
यह जमानत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बग़ाची की पीठ से मिली। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पक्ष रखा।।राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी तथा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
आगे की कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया निचली अदालत में जारी रहेगी, जबकि जमानत की शर्तों का पालन करना आरोपियों के लिए अनिवार्य होगा।




