छत्तीसगढ़

ई-कॉमर्स कंपनियों पर पुलिस की सख्ती – संदिग्ध सामानों की ऑनलाइन सप्लाई पर लगा प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ में अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए चाकू, नशे से जुड़े सामान, ई-सिगरेट, चिलम, हुक्का जैसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी। पुलिस विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

IMG 20250801 WA0078

पुलिस की ओर से कहा गया है कि यदि किसी भी प्लेटफॉर्म से इन प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ये आदेश प्रदेश में पहली बार जारी किए गए हैं और इसका उद्देश्य युवाओं को नशे और हिंसक प्रवृत्तियों से दूर रखना है।

IMG 20250801 WA0075

पुलिस के मुताबिक, बीते कुछ महीनों में यह देखा गया कि बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चाकू, ब्लेड, हुक्का सेट, ई-सिगरेट, व दूसरे नशे से जुड़ी वस्तुएं मंगा रहे हैं। इससे न केवल युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, बल्कि अपराध की घटनाओं में भी इज़ाफा देखा गया है।

अब इन उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी और जो कंपनियां इस आदेश का उल्लंघन करेंगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह फैसला प्रदेश की कानून-व्यवस्था और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अभिभावकों और समाजसेवी संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin

Show More

Related Articles

Back to top button