छत्तीसगढ़

नवरात्रि को लेकर रायपुर कलेक्टर के निर्देश: डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, पंडाल के लिए अनिवार्य अनुमति

रायपुर – आगामी नवरात्रि एवं गरबा उत्सव को लेकर रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में दुर्गा उत्सव समितियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम उमाशंकर बंदे और एएसपी दौलत राम पोर्ते ने की।

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बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि माननीय न्यायालय के आदेश और कोलाहल अधिनियम का सख्ती से पालन करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग केवल धीमी ध्वनि में किया जा सकेगा। पंडाल का निर्माण केवल निर्धारित स्थानों पर ही हो। सभी पंडालों में CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली प्रतिमा या प्रदर्शनी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।दुर्गा विसर्जन महादेव घाट के निर्धारित स्थल पर ही होगा। विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। समितियों को यातायात व्यवस्था हेतु स्वयंसेवक तैनात करने होंगे।

एएसपी दौलत राम पोर्ते ने कहा कि पंडाल या गरबा आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। आयोजन से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में देना होगा। साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और थाना प्रभारी की अनुमति भी आवश्यक होगी।

गरबा आयोजकों को ऐसे गानों से बचने की सलाह दी गई जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हों। साथ ही पंडालों में अग्निशमन उपकरण और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। कलेक्टर ने समितियों से अपील की कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन 2 अक्टूबर की रात से 4 अक्टूबर तक ही किया जाए।

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CG Bulletin Desk1

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