छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट से झटका: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि लखमा पर लगे आरोप गंभीर और आर्थिक अपराधों से जुड़े हैं। साथ ही जांच अभी जारी है, ऐसे में यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

WhatsApp Image 2026 09 22 at 9.10.11 PM

जाने क्या है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले मामले में लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था।वे वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

लखमा की दलील

कोर्ट में लखमा ने कहा कि मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आरोप सह अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सह अभियुक्त अरुण त्रिपाठी, त्रिलोक ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए।

cropped cg bulletin favicon
CG Bulletin Desk1

Show More

Related Articles

Back to top button
Home
Chhattisgarh
Search