छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला: मुहर्रम और उर्स में डीजे, धुमाल व आतिशबाजी पर प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर जुर्माने की चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मुहर्रम और उर्स आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों का संचालन शरियत के अनुरूप किया जाए और परंपरागत धार्मिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जारी निर्देशों के अनुसार मुहर्रम और उर्स के दौरान बैंड-बाजा, नाच-गान, डीजे, धुमाल तथा आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वक्फ बोर्ड ने सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह प्रबंधन समितियों और उर्स आयोजन समितियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।
बोर्ड के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में डीजे, धुमाल या आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित समिति या आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि यदि कोई समिति जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए समिति को भंग करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
बोर्ड का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण, अनुशासित और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप संपन्न कराना है। आदेश के बाद सभी संबंधित समितियों और आयोजकों को निर्धारित नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं।





