छत्तीसगढ़

ओवररेट शराब बिक्री पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारी निलंबित, 8 को नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की ओवररेट बिक्री की शिकायत पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान गंडई में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेची जा रही थी। टीम ने विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर से तीन पाव देशी मदिरा खरीदी, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, लेकिन उससे 250 रुपये वसूले गए। इस प्रकार प्रति पाव शराब पर अधिक राशि लेने की पुष्टि हुई। अन्य कई जिलों में जाँच में इसी तरह के मामले सामने आए है।

उड़नदस्ता की रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह रहे। इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में प्रभाकर सिरमौर का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता, दुर्ग रहेगा। विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग, अनियमितता और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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CG Bulletin Desk1

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