छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब ई-कोष के जरिए मिलेगा अल्पावधि ऋण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण (Short Term Credit) सुविधा शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के समय त्वरित, सरल और पारदर्शी तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
यह सुविधा राज्य शासन की ई-कोष (e-Kosh) प्रणाली से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के आर्थिक हितों और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से जरूरत के समय त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर (Employee Corner) के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और राशि का वितरण शीघ्र किया जाएगा। ऋण की मासिक किस्तें कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कटेंगी।
सरकार के अनुसार ऋण से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे ब्याज दर, ईएमआई, शुल्क और की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) पहले से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कर्मचारी पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।वित्त विभाग ने इस व्यवस्था के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है। इसमें डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक या अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और उन्हें अनौपचारिक या महंगे ऋण स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।




