सदर बाजार की ज्वेलर्स दुकान होगी खाली, वक्फ अधिकरण ने 45 दिन में कब्जा छोड़ने का दिया आदेश

रायपुर। राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने वक्फ संपत्ति की दुकान पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर दुकान खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है।छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत की पीठ ने यह आदेश 28 जुलाई 2026 को पारित किया।
मामला सदर बाजार स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मकान नंबर 923 और 924, रकबा करीब 900 वर्गफुट तथा मकान नंबर 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स के कब्जे का मामला था।वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्ति खाली कराने के लिए पहले ही कार्रवाई की गई थी। बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्यवाही करते हुए संबंधित कब्जाधारी के विरुद्ध आदेश जारी किए थे। अब वक्फ अधिकरण ने बोर्ड के आदेश को सही मानते हुए संपत्ति खाली कर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।
45 दिन में खाली करनी होगी संपत्ति
अधिकरण के आदेश के मुताबिक कब्जाधारी को निर्धारित 45 दिनों की अवधि के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित संस्था को कब्जा सौंपना होगा। आदेश के बाद अब सदर बाजार की इस संपत्ति को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर है।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने अधिकरण के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण आदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण वाली वक्फ संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार की जा रही है।




