डीजे और धूमाल के शोर पर हाईकोर्ट सख्त, CCTV फूटेज से होगी जांच

रायपुर – डीजे और धूमाल से होने वाले ध्वनी प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि आयोजनों के दौरान सड़कों पर लगे CCTV कैमरों के फूटेज को प्रशासन संरक्षित रखे, ताकि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उनकी जांच की जा सके।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ध्वनि सीमा से अधिक डीजे, धूमाल या साउंड सिस्टम का उपयोग किया जाता है तो CCTV साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुख्य सचिव को आदेश दिए गए हैं कि वे नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करें और सख्ती से निगरानी रखें।
हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शांति व्यवस्था पर भी गंभीर असर डालता है। यह निर्देश डॉ. राकेश गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए। हाईकोर्ट ने प्रशासन को साफ कहा है कि ध्वनि नियंत्रण के नियमों को नजरअंदाज करने वालों पर अब कड़ी कार्यवाही होगी।



