छत्तीसगढ़ में सरकारी अफसर – कर्मचारियों की छुट्टियों पर 3 महीने की रोक, सख्त आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारी – कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीनों के लिए रोक लगा दी है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 22 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और आगामी तीन महीनों तक लागू रहेगा। इस अवधि में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के न तो मुख्यालय छोड़ सकेगा और न ही अवकाश पर जा सकेगा।
सरकार का यह कदम विशेष रूप से आगामी जनगणना (Census) और ‘सुशासन तिहार’ जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इन कार्यक्रमों में व्यापक प्रशासनिक भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों की उपलब्धता अनिवार्य मानी गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा और इसे सेवा में बाधा (ब्रेक इन सर्विस) के रूप में दर्ज किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि, विशेष परिस्थितियों या गंभीर कारणों के मामलों में कर्मचारियों को छूट दी गई है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी को डिजिटल माध्यम या फोन के जरिए सूचित कर आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।





