छत्तीसगढ़

स्कूल शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश: एल.बी. संवर्ग शिक्षकों का संविलियन सहमति से, सेवा लाभ नियमों के अनुसार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों के संविलियन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना संविलियन तिथि 01 जुलाई 2018 से ही मान्य होगी और सभी सेवा लाभ इसी आधार पर दिए जाएंगे।

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विभाग ने बताया कि 30 जून 2018 के आदेश के तहत जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 01 जुलाई 2018 को 8 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी थी, उनका संविलियन उनकी सहमति से स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया। इस प्रक्रिया के तहत पंचायत एवं नगरीय निकाय के शिक्षकों को शासकीय सेवक के रूप में शामिल कर समान वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविलियन से पहले की सेवा को शासकीय सेवा की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। इसलिए पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना संविलियन तिथि से ही की जाएगी।

पेंशन नियमों के अनुसार, न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित शासकीय सेवा आवश्यक है। इस आधार पर, 01 जुलाई 2018 से गणना करने पर संबंधित शिक्षक 30 जून 2028 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करेंगे, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल सकेगा। वहीं, ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य है।

उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने कहा है कि सभी सेवा लाभ निर्धारित नियमों के अनुरूप ही दिए जा रहे हैं और इस संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें।

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CG Bulletin Desk1

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