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GST में होंगे सिर्फ 5% और 18% के टैक्स स्लैब, जाने कब से मिलेगा फायदा

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत, चार स्तरीय GST (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर केवल दो प्राथमिक स्लैब – 5% और 18% – लागू किए जाने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, तंबाकू, पान मसाला और शुद्ध ‘सिन गुड्स’ पर विशेष 40% स्लैब लागू होगा। यह नए संरचनात्मक बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो नवदुर्गा के पहले दिन से प्रभावी होंगे।

मीटिंग में लिए गए मुख्य फैसले

पुराने स्लैब खत्म: 5%, 12%, 18% और 28% की जगह अब सिर्फ दो स्लैब होंगे – 5% और 18%।

सिन गुड्स (तंबाकू, पान मसाला आदि): इन पर 40% का अलग स्पेशल स्लैब रहेगा।

12% और 28% स्लैब हटे: 12% वाली चीजें अब 5% में आ गईं।

28% वाली ज्यादातर चीजें (सिन गुड्स छोड़कर) अब 18% में आ गईं।

✅लाइफ सेविंग 33 दवाएँ – अब GST शून्य।

✅बीमा (Insurance): सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फ्लोटर पॉलिसियाँ और सीनियर सिटीजन पॉलिसियाँ – GST से छूट।

✅खाद्य पदार्थ: पनीर और भारतीय ब्रेड – पूरी तरह टैक्स फ्री। प्रोसेस्ड फूड व डेली यूज़ आइटम्स: नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट – अब सिर्फ 5%।

✅घरेलू सामान: हेयर ऑयल, साबुन, टूथब्रश, टेबलवेयर, साइकिल – 5%

✅इलेक्ट्रॉनिक्स व गाड़ियाँ: AC, TV, डिशवॉशर, छोटी कारें, 350cc तक बाइक – 28% से घटकर 18%

✅निर्माण व परिवहन: सीमेंट, बस, ट्रक, एम्बुलेंस, तिपहिया वाहन – अब 18%,अन्य: 12

✅बायोपेस्टिसाइड, नैचुरल मेन्थॉल – अब 5%।

✅हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, चमड़े के सामान – 5%

कब से फायदा मिलेगा?

📅 22 सितंबर 2025 से ये नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा और उसी दिन से ग्राहक और बिजनेस दोनों को राहत मिलने लगेगी

बैठक के बाद सीतारमण ने कहा:

“ये रिफॉर्म आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी की दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है. ज्यादातर मामलों में, दरों में भारी कमी आई है. श्रम-प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था को चलाने वाली प्रमुख चीजों को प्रमुखता दी जाएगी.”

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CG Bulletin Desk1

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