CG NEWS: छत्तीसगढ़ में अब मिलेगी ताजी क्राफ्ट बीयर, माइक्रो ब्रुअरी को मंजूरी; एक गिलास की कीमत करीब 300 रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार माइक्रो ब्रुअरी (Micro Brewery) शुरू करने की अनुमति दे दी है। नई आबकारी व्यवस्था के तहत अब होटल-रेस्टोरेंट परिसर में ही ताजी क्राफ्ट बीयर का उत्पादन और बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए आबकारी विभाग माइक्रो ब्रुअरी के लिए लाइसेंस जारी करेगा। इससे बीयर के शौकीनों को ताजा क्राफ्ट बीयर उपलब्ध होगी और राज्य में पर्यटन व आतिथ्य उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के अनुसार माइक्रो ब्रुअरी उसी परिसर में सीमित मात्रा में ताजी बीयर तैयार करेगी और वहीं उपभोक्ताओं को परोसी जाएगी। इसी प्रकार तैयार होने वाली बीयर को क्राफ्ट बीयर कहा जाता है। बाजार में एक गिलास क्राफ्ट बीयर की कीमत लगभग 300 रुपये रहने का अनुमान है।
होटल-रेस्टोरेंट से जुड़ी होगी इकाई
माइक्रो ब्रुअरी का संचालन होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े परिसर में किया जाएगा। यहां तैयार की गई बीयर का व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर वितरण नहीं होगा, बल्कि मुख्य रूप से उसी स्थान पर ग्राहकों को परोसा जाएगा।
4 हजार वर्गफुट का परिसर जरूरी
सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापित करने के लिए न्यूनतम 4,000 वर्गफुट क्षेत्रफल का परिसर अनिवार्य किया है। इसके लिए निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करना होगा।
सालाना 10 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क
नई नीति के तहत माइक्रो ब्रुअरी संचालकों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क आबकारी विभाग के माध्यम से लिया जाएगा।
क्राफ्ट बीयर नियम केवल नई आबकारी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह राज्य में पर्यटन, निवेश और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली ताजी बीयर उपलब्ध होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा – देवेन्द्र सिंह भारद्वाज,सचिव, आबकारी विभाग




