मध्य प्रदेश बॉर्डर चेकपोस्ट शुरू करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, परिवहन उद्योग को बड़ी राहत, ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी

भोपाल। Madhya Pradesh High Court ने आज हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश बॉर्डर चेकपोस्ट को पुनः शुरू करने के आदेश पर स्थगन (स्टे) दे दिया है। अदालत के इस फैसले को परिवहन समुदाय के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स और परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। परिवहन संगठनों ने इसे सामूहिक संघर्ष की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि सभी साथियों के सहयोग और एकजुट प्रयासों से यह सफलता मिली है।
परिवहन समुदाय से जुड़े लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बॉर्डर चेकपोस्ट दोबारा शुरू होने से व्यापार और परिवहन गतिविधियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से फिलहाल राहत मिल गई है।
ट्रांसपोर्टर्स और पूरे परिवहन उद्योग ने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों और कानूनी लड़ाई के चलते परिवहन समुदाय को राहत मिली है। सिद्धू ने संघर्ष में साथ खड़े रहने वाले सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला परिवहन व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों के हित में है- सुखदेव सिंह सिद्धू, पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
ट्रांसपोर्टर्स और पूरे परिवहन उद्योग ने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों और कानूनी लड़ाई के चलते परिवहन समुदाय को राहत मिली है। सिद्धू ने संघर्ष में साथ खड़े रहने वाले सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला परिवहन व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों के हित में है- सुखदेव सिंह सिद्धू, पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन



